जैन समाज के वरिष्ठ समाजसेवी एवं शांतिनाथ सेवा संघ के परम संरक्षक निखलेश जैन के सुपुत्र दीपक जैन ने प्रसिद्ध पट्टकथाकार एवं जाने-माने संवाद लेखक मनोज मुन्तशिर शुक्ला के खिलाफ उपभोक्ता अदालत में केस जीत कर रचा इतिहास और साथ ही साथ मनोज मुन्तशिर पर उपभोक्ता अदालत ने सारी फीस मय ब्याज और 2,50,000/- का जुर्माना भरने का भी आदेश दिया है। पढ़िए सौरभ जैन की रिपोर्ट…
मुरैना। जैन समाज के वरिष्ठ समाजसेवी एवं शांतिनाथ सेवा संघ के परम संरक्षक निखलेश जैन के सुपुत्र दीपक जैन ने प्रसिद्ध पट्टकथाकार एवं जाने-माने संवाद लेखक मनोज मुन्तशिर शुक्ला के खिलाफ उपभोक्ता अदालत में केस जीत कर रचा इतिहास और साथ ही साथ मनोज मुन्तशिर पर उपभोक्ता अदालत ने सारी फीस मय ब्याज और 2,50,000/- का जुर्माना भरने का भी आदेश दिया है। समस्त केस यह है कि ओम लोक आश्रम ने मनोज मुन्तशिर शुक्ला को कथा कराने हेतु 11जून 2023 को बुक किया।
यह प्रोग्राम केन्द्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के मुख्यातिथ्य में सांय 4 बजे से 8 बजे तक सम्पन्न तक होना था, परन्तु मनोज मुन्तशिर तय समय पर ना पहुंच कर रात्रि करीब 8.30 बजे कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे, वहां जनता की नाराजगी देख उन्होंने जनता से माफी मांग कर आयोजकों को फीस वापस करने का आश्वासन दिया परन्तु मुम्बई वापस जाकर मनोज मुन्तशिर फीस वापस करने से मुकर गये, तब ओम लोक आश्रम ने दीपक जैन को अपना वकील नियुक्त कर केस किया और यह भी सब से बडा अचम्भा है कि केस को दीपक जैन ने केवल एक वर्ष में अंजाम तक पहुंचा दिया और उपभोक्ता अदालत ने मनोज मुन्तशिर को मय ब्याज फीस एवं जुर्माना सहित करीब 32 लाख रुए उपभोक्ता को वापस करने का आदेश सुनाया। यह समय पर न आने वाले एवं समाज की भावनाओ के साथ खिलवाड़ करने वालों के लिए एक सबक है।
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