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4 जुलाई को हो सकती है सुनवाई : जैन समाज ने भोजशाला पर अपने अधिकार को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की


भोजशाला धार से संबंधित जैन समाज की याचिका इंदौर हाई कोर्ट में विश्व जैन संगठन की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य सलेक चंद जैन द्वारा दायर याचिका क्रमांक 17333/24 को स्वीकार कर लिया गया है। याचिका में दावा किया गया है कि भोजशाला में जैन धर्म से संबंधित अंबिका देवी और सरस्वती देवी की मूर्तियों के होने के साथ वहां जैन गुरुकुल होने के भी प्रमाण मिलते हैं। पढ़िए राजेश जैन दद्दू की रिपोर्ट…


इंदौर। भोजशाला धार से संबंधित जैन समाज की याचिका इंदौर हाई कोर्ट में विश्व जैन संगठन की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य सलेक चंद जैन द्वारा दायर याचिका क्रमांक 17333/24 को स्वीकार कर लिया गया है। याचिका में दावा किया गया है कि भोजशाला में जैन धर्म से संबंधित अंबिका देवी और सरस्वती देवी की मूर्तियों के होने के साथ वहां जैन गुरुकुल होने के भी प्रमाण मिलते हैं। वर्तमान में यह मूर्तियां और मूर्तियों का जैन धर्म से संबंधित होने का शिलालेख ब्रिटिश म्यूजियम में आज भी सुरक्षित है। ज्ञातव्य है कि हिंदू पक्ष इसे सरस्वती देवी का मंदिर बता रहा है जो कि सही नहीं है।

हाल ही में भोजशाला में हुए उत्खनन कार्य के दौरान भी वहां जैन तीर्थंकरों की मूर्तियां, शिलालेख और जैन देवी देवताओं की मूर्तियां मिली है जिससे यह साबित होता है कि वहां जैन मंदिर था।संगठन की इंदौर शाखा के अध्यक्ष मयंक जैन और मीडिया प्रभारी राजेश जैन दद्दू ने बताया कि हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट दिनेश कुमार राजधर जैन समाज का पक्ष रखेंगे। संभवत 4 जुलाई को सुनवाई होने की संभावना है।

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